🏠UP EWS Certificate (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) Online Apply 2026 Full Guide
e-Sathi Portal🔥 UP e-District Update 2026: उत्तर प्रदेश में 'सामान्य वर्ग' (General Category) के नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण हेतु 'EWS Certificate' (Economically Weaker Section) बनवाने की सुविधा e-Sathi पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। लेखपाल (Lekhpal) द्वारा आय एवं संपत्ति के सत्यापन के बाद तहसीलदार स्तर से यह प्रमाण पत्र जारी होता है। नीचे दी गई details को carefully read करें! 🎊
Name of Service: Issuance of EWS Certificate (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र) - UP e-Sathi 2026 🎓
Short Information: उत्तर प्रदेश सरकार के e-Sathi (Citizen Portal) द्वारा EWS प्रमाण पत्र issue किया जाता है। यह प्रमाण पत्र केवल उन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है जो SC, ST, या OBC आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। UP Police, UPPSC, UPSC, और College Admission में 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
Application Fee 💳
- ✔️ Citizen Portal (e-Sathi) Fee: Rs. 15/-
- ✔️ CSC / Jan Seva Kendra Fee: Rs. 30/-
- ⚠️ Note: अगर आप e-Sathi पोर्टल पर खुद की ID बनाकर apply करते हैं, तो आपको केवल ₹15 का payment Debit Card, UPI या Net Banking के ज़रिए करना होगा।
- (फीस कटने के बाद Payment Receipt ज़रूर सेव कर लें)।
Important Timelines & Validity 📅
| Apply Start Date | Available Year Round |
| Last Date to Apply | No Last Date |
| Processing Time | 15-20 Working Days |
| Issuing Authority | SDM / Tehsildar |
| Validity of Certificate | 1 Financial Year (1 वित्तीय वर्ष) |
🚨 Eligibility Criteria: EWS प्रमाण पत्र के लिए शर्तें (नियम 2026) 🚨
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा तय की गई निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- 1️⃣ Category (वर्ग): आवेदक सामान्य वर्ग (General Category - जैसे ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ आदि) का होना चाहिए। जो SC, ST या OBC की लिस्ट में आते हैं, वे EWS के लिए पात्र नहीं हैं।
- 2️⃣ Income Limit (आय सीमा): आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि) से कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। (वित्तीय वर्ष के आधार पर)।
- 3️⃣ Agricultural Land (कृषि भूमि): परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।
- 4️⃣ Residential Property (आवासीय संपत्ति): 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज, और अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
📝 Required Documents For Upload (ज़रूरी दस्तावेज़)
e-Sathi portal पर EWS Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है:
🛠️ How To Apply Online Step-by-Step (फॉर्म कैसे भरें?)
अगर आप खुद से अपना mobile या laptop use करके EWS Certificate apply करना चाहते हैं, तो e-Sathi पोर्टल के इस process को follow करें:
- Visit UP e-Sathi Portal: सबसे पहले UP Government के सिटिजन पोर्टल esathi.up.gov.in पर जाएं।
- Create New Registration / Login: यदि ID नहीं है तो "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" से ID बनाएं। उसके बाद ID, Password और Captcha डालकर Login करें।
- Select Service: डैशबोर्ड पर "आवेदन भरें" पर क्लिक करें और सेवा चुनें में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र (EWS)" सेलेक्ट करें।
- Fill Personal Details: फॉर्म खुलेगा। 'ग्रामीण' या 'नगरीय' चुनें। अपना नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, और जन्म तिथि भरें।
- Address & Caste Details: अपना पूरा पता (जनपद, तहसील, ग्राम/वार्ड) चुनें। अपनी जाति (जैसे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य आदि) बॉक्स में टाइप करें।
- Financial & Property Declaration (महत्वपूर्ण):
- अपने परिवार की कुल वार्षिक आय दर्ज करें (यह 8 लाख से कम होनी चाहिए)।
- फॉर्म में दिए गए बॉक्स (कृषि भूमि 5 एकड़ से कम, मकान 1000 वर्ग फुट से कम आदि) को चेक (Tick) करें। - Upload Documents: 'संलग्नक (Attachments)' सेक्शन में एक-एक करके फाइलें अपलोड करें: फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र/ITR, और अन्य।
- Submit and Note Application No: सब कुछ सही होने पर "दर्ज करें" पर क्लिक करें। प्राप्त हुई आवेदन संख्या (Application Number) को नोट कर लें।
- Pay Application Fee: डैशबोर्ड पर "सेवा शुल्क भुगतान" पर जाएं। Application Number डालकर ₹15 की फीस UPI या Debit Card से जमा करें।
- Final Print & Forward: पेमेंट सफल होने के बाद "सुरक्षित करें (Save)" पर क्लिक करना न भूलें। इसके बाद लेखपाल आपके पते पर वेरिफिकेशन (स्थल निरीक्षण) करेगा और रिपोर्ट लगाएगा।
IMPORTANT DIRECT LINKS 🔗
| e-Sathi Portal Login (Apply Online) | Click Here | |||||||||
| Download Self-Declaration Form PDF | Download Form | |||||||||
| Track Application Status / Certificate Verification | Click Here | |||||||||
| Apply Online (UP Income Certificate) | Click Here | |||||||||
| Apply Online (UP Domicile Certificate) | Click Here | |||||||||
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❓ Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: EWS Certificate की Validity कितने समय की होती है? 📅
A: EWS प्रमाण पत्र केवल 1 वित्तीय वर्ष (Financial Year) यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए मान्य होता है। हर साल इसे नया बनवाना पड़ता है। 🎯
Q2: क्या OBC, SC या ST वर्ग के लोग EWS बनवा सकते हैं? 💰
A: नहीं, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का आरक्षण केवल उन लोगों के लिए है जो 'सामान्य वर्ग' (General Category) में आते हैं और जिन्हें कोई अन्य आरक्षण नहीं मिलता। 🆓
Q3: EWS बनवाने के लिए क्या इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र) ज़रूरी है? 🔄
A: हाँ, आपके पास परिवार का एक वैलिड आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो यह प्रमाणित करे कि आपकी आय 8 लाख से कम है। उसी के आधार पर EWS जारी होता है। 🏃♀️
Q4: क्या विवाहित महिला अपने पति के नाम से EWS बनवा सकती है? 📄
A: विवाहित महिलाओं का EWS प्रमाण पत्र उनके पति के पते से और पति की आय तथा संपत्ति के आधार पर ही बनता है।
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