UP Income Certificate Online Apply 2026

🏠UP Income Certificate (आय प्रमाण पत्र) Online Apply 2026 Full Guide

e-Sathi Portal
SaarkariExams.blogspot.com
Category: e-District UP | Income Certificate

🔥 UP e-District Update 2026: उत्तर प्रदेश में Income Certificate (आय प्रमाण पत्र) बनवाने के लिए Aadhaar e-KYC अनिवार्य है। आय का आंकलन अब आपके परिवार के सभी स्रोतों (कृषि, वेतन, पेंशन, व्यवसाय) को मिलाकर किया जाता है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के साथ आवेदन करने पर लेखपाल (Lekhpal) द्वारा स्थल निरीक्षण कर आय तय की जाती है और तहसीलदार स्तर से प्रमाण पत्र जारी होता है। नीचे दी गई details को carefully read करें! 🎊

Name of Service: Issuance of Income Certificate (आय प्रमाण पत्र) - UP e-Sathi (e-District) 2026 🎓

Short Information: उत्तर प्रदेश सरकार के e-Sathi (Citizen Portal) द्वारा आय प्रमाण पत्र issue किया जाता है। यह certificate UP Scholarship (छात्रवृत्ति), Fee Reimbursement (शुल्क प्रतिपूर्ति), EWS Certificate बनवाने, राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। आप इसे मात्र ₹15 में घर बैठे online apply कर सकते हैं।

Application Fee 💳

  • ✔️ Citizen Portal (e-Sathi) Fee: Rs. 15/-
  • ✔️ CSC / Jan Seva Kendra Fee: Rs. 30/-
  • ⚠️ Note: अगर आप e-Sathi पोर्टल पर खुद की ID बनाकर apply करते हैं, तो आपको केवल ₹15 का payment Debit Card, UPI या Net Banking के ज़रिए करना होगा।
  • (फीस कटने के बाद Payment Receipt ज़रूर सेव कर लें)।

Important Timelines & Validity 📅

Apply Start DateAvailable Year Round
Last Date to ApplyNo Last Date
Processing Time15-20 Working Days
Issuing AuthorityTehsildar (तहसीलदार)
Validity of CertificateOnly 3 Years (3 वर्ष)

🚨 Document Policy: आय प्रमाण के मान्य विकल्प (Evidence of Income) 🚨

UP e-Sathi portal पर Income Certificate के लिए online application form fill करते समय आपको अपनी आय को प्रमाणित करने के लिए कुछ दस्तावेज़ (Attachments) upload करने होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से documents तैयार रखें:

1. Self-Declaration Form (स्वप्रमाणित घोषणा पत्र - अनिवार्य)
उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Self Declaration Form) upload करना 100% अनिवार्य है। इसे e-Sathi पोर्टल से डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसमें आपको अपनी कुल वार्षिक आय (Annual Income) अंकों और शब्दों में खुद भरकर, हस्ताक्षर करके स्कैन करना होता है।
2. Salary Slip / IT Return (वेतनभोगी या व्यापारियों के लिए)
अगर आप या आपके परिवार के मुखिया सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो Salary Slip (वेतन पर्ची) लगाना ज़रूरी है। यदि कोई व्यापार करते हैं तो पिछली ITR (Income Tax Return) की कॉपी अपलोड करें। यह आपकी वास्तविक आय का सबसे सटीक प्रमाण है।
3. Identity Proof (पहचान का प्रमाण - आधार कार्ड)
आपकी पहचान के लिए Aadhar Card अनिवार्य दस्तावेज़ है। e-Sathi पोर्टल पर आधार e-KYC किया जाता है। आधार कार्ड के दोनों तरफ (Front & Back) को एक साथ स्कैन करके upload करें।
4. Gram Pradhan / Ward Member Letter (कृषि या मजदूरी आय के लिए)
अगर परिवार की आय का साधन खेती (Agriculture) या मजदूरी है (कोई Salary slip नहीं है), तो आप अपने गाँव के ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर के लेटरपैड पर परिवार की अनुमानित वार्षिक आय लिखवाकर अपलोड कर सकते हैं। यह लेखपाल को रिपोर्ट लगाने में मदद करता है।
5. Ration Card / Family Register (राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर)
परिवार के सदस्यों की संख्या और स्थिति को verify करने के लिए राशन कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करना फायदेमंद रहता है। सदस्यों की संख्या के आधार पर ही प्रति व्यक्ति आय या पारिवारिक आय का आंकलन किया जाता है।
6. Physical Verification by Lekhpal (लेखपाल द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आय निर्धारण)
The Final Step: उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र में जो 'रकम (Amount)' लिखी जाती है, वह पूरी तरह से हल्का लेखपाल (Lekhpal) की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। आप फॉर्म में चाहे ₹40,000 भरें, लेखपाल आपके घर/मोहल्ले में आकर या पूछताछ करके जो आय तय करेगा (जैसे ₹48,000 या ₹60,000), तहसीलदार उसी आधार पर प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

📝 Required Documents For Upload (फाइल साइज़ नियम)

e-Sathi portal पर दस्तावेज़ अपलोड करते समय File Size का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा फॉर्म सबमिट नहीं होगा:

  • ✔️ Applicant's Photograph: आवेदक का हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो। (Format: JPEG/JPG, Max Size: 50 KB).
  • ✔️ Self-Declaration Form: स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (आय भरकर) स्कैन करें। (Format: JPEG/JPG, Max Size: 100 KB).
  • ✔️ Aadhar Card / Ration Card: पहचान प्रमाण के लिए। (Format: JPEG/JPG, Max Size: 100 KB).
  • ✔️ Salary Slip / Pradhan Letter: आय के सुबूत के तौर पर 'अन्य' विकल्प में अपलोड करें। (Format: JPEG/JPG, Max Size: 100 KB).

🛠️ How To Apply Online Step-by-Step (फॉर्म कैसे भरें?)

अगर आप खुद से अपना mobile या laptop use करके Income Certificate apply करना चाहते हैं, तो e-Sathi पोर्टल के इस process को follow करें:

  1. Visit UP e-Sathi Portal: सबसे पहले UP Government के सिटिजन पोर्टल esathi.up.gov.in पर जाएं।
  2. Create New Registration / Login: यदि ID नहीं है तो "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" से ID बनाएं। उसके बाद ID, Password और Captcha डालकर Login करें।
  3. Select Service: डैशबोर्ड पर "आवेदन भरें" पर क्लिक करें और सेवा चुनें में "आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)" सेलेक्ट करें।
  4. Fill Personal Details: फॉर्म खुलेगा। 'ग्रामीण' या 'नगरीय' चुनें। अपना नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम और पूरा पता (जनपद, तहसील, ग्राम/वार्ड) सही-सही भरें।
  5. Enter Income Details (सबसे ज़रूरी स्टेप):
    - अपना व्यवसाय (मजदूरी, कृषि, नौकरी आदि) दर्ज करें।
    - परिवार के सदस्यों की संख्या लिखें।
    - आय के स्रोत: कृषि से आय, व्यवसाय से आय, या अन्य स्रोतों से आय वाले बॉक्स में अपनी अनुमानित वार्षिक आय भरें (जैसे 48000)।
  6. Fill Form Reason: "प्रमाण पत्र बनवाने का कारण" में 'छात्रवृत्ति हेतु' (Scholarship) या 'आवश्यक कार्य हेतु' लिख दें।
  7. Upload Documents: नीचे 'संलग्नक (Attachments)' सेक्शन में एक-एक करके फाइलें अपलोड करें:
    - फोटो (Max 50KB)
    - स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Max 100KB)
    - राशन कार्ड / सैलरी स्लिप / अन्य (आधार कार्ड)
  8. Submit and Note Application No: "दर्ज करें" पर क्लिक करें। आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। प्राप्त हुई आवेदन संख्या (Application Number) को नोट कर लें।
  9. Pay Application Fee: डैशबोर्ड पर "सेवा शुल्क भुगतान" पर जाएं। Application Number डालकर ₹15 की फीस UPI, Debit Card या Net Banking से जमा करें।
  10. Final Print & Forward: पेमेंट सफल होने के बाद "सुरक्षित करें (Save)" पर क्लिक करना न भूलें, तभी फॉर्म तहसीलदार को Forward होगा। रसीद प्रिंट कर लें।

Important Note for Students & Married Women:
1. छात्रों के लिए (Students): आय प्रमाण पत्र हमेशा परिवार के मुखिया (पिता या माता) की आय के आधार पर बनता है। छात्र फॉर्म में अपने पिता का नाम और उनकी आय ही दर्ज करें।
2. विवाहित महिलाओं के लिए: विवाहित महिलाओं का आय प्रमाण पत्र उनके पति की आय (ससुराल के पते) के आधार पर बनता है।

IMPORTANT DIRECT LINKS 🔗

e-Sathi Portal Login (Apply Online)Click Here
Download Self-Declaration Form PDFDownload Form
Track Application Status / Certificate VerificationClick Here
Apply Online (UP Caste Certificate)Click Here
Apply Online (UP Domicile Certificate)Click Here
For the Latest Exam Updates & Schemes - Join Us
YouTube
WhatsApp
Telegram
Facebook
Instagram
Arattai
Arattai
X (Twitter)

❓ Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: UP Income Certificate की Validity कितने साल की होती है? 📅

A: उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से ठीक 3 साल (3 Years) तक ही मान्य होता है। 3 साल पूरे होने के बाद आपको नया बनवाना पड़ता है। 🎯

Q2: छात्रवृत्ति (Scholarship) के लिए छात्र अपनी आय भरें या पिता की? 💰

A: छात्रों को आय प्रमाण पत्र में अपने माता-पिता (Guardian) की ही आय दर्शानी होती है, क्योंकि छात्र स्वयं कमाते नहीं हैं। 🆓

Q3: मैंने फॉर्म में ₹40,000 आय भरी थी, लेकिन प्रमाण पत्र में ₹48,000 आ गई, ऐसा क्यों? 🔄

A: आय का अंतिम निर्धारण लेखपाल (Lekhpal) द्वारा किया जाता है। वह आपके रहन-सहन और काम के आधार पर जो न्यूनतम आय रिपोर्ट में लगाता है, वही प्रमाण पत्र पर छपकर आती है। 🏃‍♀️

Q4: e-Sathi पोर्टल से आय प्रमाण पत्र बनवाने की फीस कितनी है? 📄

A: यदि आप e-Sathi पोर्टल से खुद आवेदन करते हैं तो केवल ₹15 का शुल्क कटता है। जन सेवा केंद्र वाले इसके लिए ₹30 चार्ज करते हैं।

Disclaimer: The details and guides published on this Website are only for the immediate information and assistance to the Users and do not constitute a Legal Document. While all efforts have been made to ensure the accuracy of the information provided, we are not responsible for any inadvertent error or loss caused by any shortcoming or defect in this guide. For official rules and updates, always refer to the official UP Government e-District portal (edistrict.up.gov.in).