Bihar Diesel Anudan Yojana Online Apply 2026

🚜Bihar Diesel Anudan Yojana 2026 Online Apply

Farmer Subsidy
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Category: Bihar Govt Schemes | For Farmers

🔥 Bihar Agriculture Dept Update 2026: बिहार में सूखे (Drought) और कम बारिश की स्थिति में किसानों की फसल सूखने से बचाने के लिए "बिहार डीजल अनुदान योजना" शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई (Irrigation) करने के लिए खरीदे गए डीजल पर ₹75 प्रति लीटर के हिसाब से भारी सब्सिडी दी जाती है। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में (DBT) भेजा जाता है। आवेदन dbtagriculture.bihar.gov.in पर शुरू हैं! 🎊

Scheme Overview (योजना का उद्देश्य): खरीफ और रबी की फसलों (धान, मक्का, दलहन, तिलहन आदि) को पानी की भारी आवश्यकता होती है। जब बारिश नहीं होती, तो पंपसेट चलाने में किसानों का बहुत खर्च आता है। इसी लागत को कम करने के लिए कृषि विभाग प्रति एकड़ के हिसाब से डीजल की खरीद पर सब्सिडी का पैसा वापस करता है। यह योजना अपनी ज़मीन (रैयत) और बटाईदार (गैर-रैयत) दोनों तरह के किसानों के लिए है।

Subsidy Benefits (अनुदान की राशि) 💳

  • ✔️ Subsidy Rate: ₹75/- प्रति लीटर (Per Liter)
  • ✔️ Per Acre Limit: ₹750/- प्रति एकड़ (एक सिंचाई के लिए)
  • ✔️ Maximum Irrigation: धान की फसल के लिए अधिकतम 3 से 4 सिंचाई तक का पैसा मिलता है।
  • ⚠️ Note: एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ ज़मीन तक के लिए ही डीजल सब्सिडी दी जाती है।

Important Quick Facts 📅

BeneficiariesFarmers of Bihar
Registration TypeDBT Agriculture Reg.
Farmer TypesRaiyat & Bataidar Both
Crucial DocumentComputerized Diesel Receipt
Verification ByAgriculture Coordinator

🚨 Eligibility & Rules (योजना के अति-महत्वपूर्ण नियम) 🚨

डीजल अनुदान का फॉर्म सबसे ज़्यादा 'गलत रसीद' के कारण रिजेक्ट होता है। फॉर्म भरने से पहले कृषि विभाग के इन सख्त नियमों को अच्छी तरह समझ लें:

1. Valid Diesel Receipt Rule (डीजल रसीद के सख्त नियम)
आप पेट्रोल पंप से जो डीजल खरीदते हैं, उसकी रसीद कम्प्यूटरीकृत (Computerized/Printed) होनी चाहिए। हाथ से लिखी रसीद (Manual Receipt) मान्य नहीं है। सबसे ज़रूरी बात: उस रसीद पर किसान के 13 अंकों की पंजीकरण संख्या (DBT Registration No.) के अंतिम 10 अंक पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा छपे होने चाहिए या किसान द्वारा साफ-साफ पेन से लिखे और हस्ताक्षर किए होने चाहिए।
2. Rules for Raiyat Farmers (रैयत किसान - जिनकी अपनी ज़मीन है)
यदि आप अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं, तो आपको फॉर्म भरते समय अपने खेत की अद्यतन लगान रसीद (Land Receipt) या LPC अपलोड करनी होगी। ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर और थाना नंबर फॉर्म में एकदम सही-सही भरना होगा।
3. Rules for Gair-Raiyat (बटाईदार किसानों के लिए नियम)
जो किसान दूसरों की ज़मीन किराए/बटाई पर लेकर खेती करते हैं, उन्हें ज़मीन की रसीद नहीं देनी होती। उन्हें पोर्टल से एक 'स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration Form)' डाउनलोड करना होता है। इस फॉर्म पर खेत के मालिक का नाम लिखकर, अपने वार्ड सदस्य (Ward Member) या मुखिया (Mukhiya) की मुहर और हस्ताक्षर (Signature/Stamp) करवाकर अपलोड करना होता है।
4. Aadhaar NPCI Linked Bank Account (बैंक खाते की शर्त)
अनुदान का पैसा केवल उसी बैंक खाते में जाएगा जो Aadhaar Seeded (NPCI Mapped) होगा। अगर आपका खाता NPCI से लिंक नहीं है, तो कृषि समन्वयक (Agriculture Coordinator) से अप्रूवल मिलने के बाद भी 'Payment Pending' रह जाएगा।

📝 Required Documents For Upload (पोर्टल पर अपलोड करने हेतु)

DBT Agriculture पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों को PDF/JPEG फॉर्मेट (Max 100KB) में स्कैन करके अपलोड करना होता है:

  • ✔️ Kisan Registration Number: किसान का 13 अंकों का पंजीकरण नंबर।
  • ✔️ Diesel Receipt: कम्प्यूटरीकृत डीजल रसीद (जिसपर रजिस्ट्रेशन नंबर और किसान के हस्ताक्षर हों)। रसीद आवेदन की तिथि से बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए।
  • ✔️ For Raiyat (अपनी ज़मीन वाले): ज़मीन की करंट लगान रसीद (Land Receipt)।
  • ✔️ For Gair-Raiyat (बटाईदार): मुखिया/वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित स्वघोषणा पत्र।

🛠️ How To Apply Online Step-by-Step (आवेदन प्रक्रिया)

डीजल सब्सिडी का पैसा पाने के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। आप अपने मोबाइल या नज़दीकी CSC सेंटर से इसे भर सकते हैं:

  1. Visit Official Portal: सबसे पहले बिहार सरकार के 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. Apply Link: होमपेज पर "ऑनलाइन आवेदन करें" मेनू में "डीजल अनुदान आवेदन" लिंक पर क्लिक करें।
  3. Enter Registration ID: अनुदान का प्रकार (डीजल अनुदान) चुनें और अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर (Registration ID) डालकर "Search" पर क्लिक करें। आपकी डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी।
  4. Fill Land Details: अपनी ज़मीन का प्रकार चुनें (रैयत, गैर-रैयत या दोनों)। फिर अपनी ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर और कुल सिंचित रकबा (डिसमिल में) दर्ज करें।
  5. Enter Diesel Details: आपने कितने रुपये का डीजल खरीदा है और रसीद संख्या (Receipt/Voucher Number) क्या है, उसे दर्ज करें। फॉर्म खुद कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी।
  6. Get OTP: "Get OTP" पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 4 अंकों का OTP आएगा, उसे वेरीफाई करें।
  7. Upload Documents: अपनी कंप्यूटर वाली डीजल रसीद और ज़मीन की रसीद (या स्वघोषणा पत्र) को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
  8. Final Submit: फॉर्म को "Final Submit" कर दें। इसके बाद आपके आवेदन की जाँच आपके पंचायत के कृषि समन्वयक (AC) द्वारा की जाएगी। सही पाए जाने पर पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

IMPORTANT DIRECT LINKS 🔗

Apply Online (Diesel Subsidy Form)Click Here
Download Self-Declaration (स्वघोषणा पत्र)Download PDF
Check Application / Payment StatusTrack Status
New Kisan Registration (If not registered)Register Here
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❓ Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: क्या हाथ से लिखी हुई डीजल रसीद मान्य है? 📅

A: नहीं। कृषि विभाग के स्पष्ट आदेश के अनुसार, डीजल रसीद कम्प्यूटरीकृत (Printed) होनी चाहिए, तभी आवेदन स्वीकार किया जाएगा। 🎯

Q2: एक किसान को कितनी बार डीजल अनुदान मिल सकता है? 💰

A: यह फसल पर निर्भर करता है। धान की सिंचाई के लिए अधिकतम 3 से 4 बार तक (प्रति सिंचाई ₹750/एकड़) अनुदान दिया जाता है। 🆓

Q3: मैं दूसरों के खेत में बटाई पर खेती करता हूँ, क्या मुझे अनुदान मिलेगा? 🔄

A: जी हाँ। आप 'गैर-रैयत (बटाईदार)' किसान के रूप में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुखिया या वार्ड सदस्य से हस्ताक्षरित 'स्वघोषणा पत्र' अपलोड करना होगा। 🏃‍♀️

Disclaimer: The details and guides published on this Website are only for the immediate information and assistance to the Users and do not constitute a Legal Document. While all efforts have been made to ensure the accuracy of the information provided, we are not responsible for any inadvertent error or loss caused by any shortcoming or defect in this guide. For official rules and updates, always refer to the official Bihar Agriculture Department DBT portal (dbtagriculture.bihar.gov.in).