Bihar Krishi Yantrikaran Yojana Online Apply 2026

🚜Bihar Krishi Yantrikaran Yojana 2026 Online Apply

Farmer Subsidy
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Category: Bihar Govt Schemes | For Farmers

🔥 Bihar Agriculture Dept Update 2026: बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए "कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना" (Agricultural Mechanization Scheme) चलाई जा रही है। इसके तहत ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, पंपसेट और 90 से अधिक प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 40% से लेकर 80% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। आवेदन OFMAS (Online Farm Mechanization Application Software) पोर्टल पर शुरू हो गए हैं! 🎊

Scheme Overview (योजना का उद्देश्य): इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती की जगह मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों का समय और लागत (Cost) कम हो और पैदावार बढ़े। इस योजना में SC/ST, EBC (अति पिछड़ा वर्ग) और महिला किसानों को सामान्य वर्ग के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी (अनुदान) दी जाती है।

Subsidy Benefits (अनुदान की राशि) 💳

  • ✔️ Subsidy Percentage: 40% से 80% तक की छूट
  • ✔️ Machinery Covered: Tractor, Rotavator, Thresher, Pump Set, Seed Drill आदि 90+ यंत्र।
  • ✔️ SC/ST/EBC/Women: इन्हें सामान्य वर्ग से 10-20% अधिक अनुदान मिलता है।
  • ⚠️ Note: सब्सिडी की राशि यंत्र के खरीद बिल (GST Bill) के आधार पर सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

Important Quick Facts 📅

BeneficiariesFarmers of Bihar
Registration TypeDBT Agriculture Reg.
Application PortalOFMAS Bihar
Purchase RuleOnly from Registered Dealers
Verification ByAgriculture Coordinator

🚨 Eligibility & Rules (योजना के महत्वपूर्ण नियम) 🚨

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आवेदन रिजेक्ट होने से बचाने के लिए इन नियमों को ध्यान से पढ़ें:

1. DBT Kisan Registration (किसान पंजीकरण अनिवार्य)
योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT Agriculture Portal) पर हो चुका है। आपके पास 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या (Kisan Registration Number) होना 100% अनिवार्य है।
2. Land Possession Rules (ज़मीन के दस्तावेज़)
बड़े यंत्रों (जैसे ट्रैक्टर) की खरीद के लिए किसान के पास कम से कम कुछ तय सीमा तक अपनी ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन का प्रमाण देने के लिए अद्यतन (Updated) लगान रसीद (Land Receipt) या LPC (Land Possession Certificate) पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है।
3. Purchase from Approved Dealers Only (रजिस्टर्ड डीलर से खरीद)
सब्सिडी का पैसा तभी मिलेगा जब किसान कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध (Registered) अधिकृत डीलरों से ही यंत्र की खरीद करेंगे। किसी भी आम दुकान से यंत्र खरीदकर बिल लगाने पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। डीलर की लिस्ट OFMAS पोर्टल पर उपलब्ध होती है।
4. Prohibition on Resale (यंत्र बेचने पर पाबंदी)
सब्सिडी पर लिए गए ट्रैक्टर या किसी भी कृषि यंत्र को किसान अगले 5 वर्षों तक न तो बेच सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित (Transfer) कर सकता है। विभाग द्वारा समय-समय पर यंत्र का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है।

📝 Required Documents For Upload (पोर्टल पर अपलोड करने हेतु)

OFMAS पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों को PDF या JPEG फॉर्मेट (Max 100KB) में अपलोड करना होता है:

  • ✔️ Kisan Registration Number: किसान का 13 अंकों का पंजीकरण संख्या।
  • ✔️ Aadhaar Card: आधार कार्ड की स्पष्ट फोटोकॉपी।
  • ✔️ Land Documents (ज़मीन की रसीद): ज़मीन की नई लगान रसीद (Current Land Receipt) या LPC।
  • ✔️ Bank Passbook: बैंक पासबुक का पहला पेज (जिसमें IFSC कोड और अकाउंट नंबर स्पष्ट हो)।
  • ✔️ Caste Certificate (जाति प्रमाण पत्र): यदि किसान SC, ST, या EBC वर्ग से है, तो अतिरिक्त सब्सिडी के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

🛠️ How To Apply Online Step-by-Step (आवेदन प्रक्रिया)

यंत्रों पर सब्सिडी पाने की पूरी प्रक्रिया OFMAS (Online Farm Mechanization Application Software) पोर्टल से की जाती है:

  1. Visit OFMAS Portal: सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के यंत्रीकरण पोर्टल farmech.bih.nic.in पर जाएं।
  2. Farmer Application: होमपेज पर "Farmer Application" के ड्रॉपडाउन में "Apply to get subsidy" पर क्लिक करें।
  3. Enter Registration Number: अपना 13 अंकों का DBT किसान पंजीकरण संख्या (Registration ID) दर्ज करें। आपकी सभी बेसिक डिटेल्स अपने आप फैच हो जाएंगी।
  4. Select Equipment: उस कृषि यंत्र (जैसे रोटावेटर या थ्रेशर) का चयन करें जिसे आप सब्सिडी पर खरीदना चाहते हैं।
  5. Upload Documents & Submit: ज़मीन की रसीद और अन्य मांगे गए डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म को "Final Submit" करें। आपको एक Application Reference Number प्राप्त होगा।
  6. Get Permit (परमिट प्राप्त करना): आपका आवेदन कृषि समन्वयक (Agriculture Coordinator) और Dho (जिला कृषि पदाधिकारी) द्वारा ऑनलाइन चेक किया जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद पोर्टल से एक 'क्रय परमिट' (Purchase Permit) जनरेट होगा।
  7. Purchase from Dealer: इस परमिट को लेकर पोर्टल पर रजिस्टर्ड अधिकृत डीलर के पास जाएं। पूरी कीमत चुकाकर यंत्र खरीदें और डीलर से GST Bill प्राप्त करें।
  8. Upload Bill & Get Subsidy: यंत्र और बिल के साथ अपनी फोटो पोर्टल पर अपलोड करें। वेरिफिकेशन के कुछ ही दिनों बाद सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते (DBT) में आ जाएगा।

IMPORTANT DIRECT LINKS 🔗

Apply Online (OFMAS Portal Subsidy)Click Here
New Kisan Registration (DBT Portal)Register Here
Check Application / Subsidy StatusTrack Status
Download Registered Dealer ListClick Here
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❓ Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: क्या सब्सिडी का पैसा पहले मिलता है या यंत्र खरीदने के बाद? 📅

A: किसान को पहले डीलर को पूरी कीमत (Full Payment) देकर यंत्र खरीदना होता है। उसके बाद बिल अपलोड करने पर सब्सिडी का पैसा आपके खाते में वापस आता है। 🎯

Q2: क्या मैं किसी भी दुकान से ट्रैक्टर या यंत्र खरीद सकता हूँ? 💰

A: नहीं। आपको कृषि विभाग (OFMAS पोर्टल) पर लिस्टेड अधिकृत डीलरों (Registered Dealers) से ही खरीद करनी होगी, अन्यथा सब्सिडी नहीं मिलेगी। 🆓

Q3: किसान रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हैं, कैसे निकालें? 🔄

A: आप DBT Agriculture Portal (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाकर 'पंजीकरण जानें' विकल्प से अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन आईडी वापस प्राप्त कर सकते हैं। 🏃‍♀️

Disclaimer: The details and guides published on this Website are only for the immediate information and assistance to the Users and do not constitute a Legal Document. While all efforts have been made to ensure the accuracy of the information provided, we are not responsible for any inadvertent error or loss caused by any shortcoming or defect in this guide. For official rules and updates, always refer to the official Bihar Agriculture Department OFMAS portal (farmech.bih.nic.in).