🏠UP Domicile (Niwas) Certificate Online Apply 2026 Full Guide
e-Sathi Portal🔥 UP e-District Update 2026: उत्तर प्रदेश में Domicile/Niwas Certificate (निवास प्रमाण पत्र) बनवाने के लिए अब Aadhaar e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। निवास के पक्के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली बिल या मतदाता पहचान पत्र अपलोड करना होगा। लेखपाल (Lekhpal) द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद उप जिलाधिकारी (SDM) / तहसीलदार स्तर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। नीचे दी गई details को carefully read करें! 🎊
Name of Service: Issuance of Domicile/Niwas Certificate (निवास प्रमाण पत्र) - UP e-Sathi (e-District) 2026 🎓
Short Information: उत्तर प्रदेश सरकार के e-Sathi (Citizen Portal) और e-District portal द्वारा निवास प्रमाण पत्र issue किया जाता है। यह certificate UP Police, UPPSC, State Level Govt Jobs, School/College Admission, और Scholarships के लिए यह साबित करता है कि आप UP के स्थायी निवासी हैं। आप इसको घर बैठे online apply कर सकते हैं।
Application Fee 💳
- ✔️ Citizen Portal (e-Sathi) Fee: Rs. 15/-
- ✔️ CSC / Jan Seva Kendra Fee: Rs. 30/-
- ⚠️ Note: अगर आप e-Sathi पोर्टल पर खुद की ID बनाकर apply करते हैं, तो आपको केवल ₹15 का payment Debit Card, UPI या Net Banking के ज़रिए करना होगा।
- (फीस कटने के बाद Payment Receipt ज़रूर सेव कर लें)।
Important Timelines 📅
| Apply Start Date | Available Year Round |
| Last Date to Apply | No Last Date |
| Processing Time | 15-20 Working Days |
| Issuing Authority | SDM / Tehsildar |
| Validity of Certificate | Till Address Change |
🚨 Document Policy: निवास प्रमाण के मान्य विकल्प (Evidence of Residence) 🚨
UP e-Sathi portal पर निवास प्रमाण पत्र के लिए online application form fill करते समय आपको अपने पते को प्रमाणित करने के लिए कुछ दस्तावेज़ (Attachments) upload करने होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से documents तैयार रखें:
📝 Required Documents For Upload (फाइल साइज़ नियम)
e-Sathi portal पर दस्तावेज़ अपलोड करते समय File Size का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा फॉर्म सबमिट नहीं होगा:
- ✔️ Applicant's Photograph: आवेदक का हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो। (Format: JPEG/JPG, Max Size: 50 KB).
- ✔️ Self-Declaration Form: स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भरकर स्कैन करें। (Format: JPEG/JPG, Max Size: 100 KB).
- ✔️ Ration Card / Electricity Bill: पते का पक्का प्रमाण। (Format: JPEG/JPG, Max Size: 100 KB).
- ✔️ Aadhar Card / Voter ID: पहचान और पते का प्रमाण 'अन्य' विकल्प में। (Format: JPEG/JPG, Max Size: 100 KB).
🛠️ How To Apply Online Step-by-Step (फॉर्म कैसे भरें?)
अगर आप खुद से अपना mobile या laptop use करके Niwas Certificate apply करना चाहते हैं, तो e-Sathi पोर्टल के इस process को follow करें:
- Visit UP e-Sathi Portal: सबसे पहले UP Government के सिटिजन पोर्टल esathi.up.gov.in पर जाएं।
- Create New Registration: अगर आप पहली बार आ रहे हैं, तो "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" पर क्लिक करके एक Login ID और Password बना लें।
- Login to Portal: अपनी ID, Password और Captcha डालकर पोर्टल में Login करें।
- Select Service: डैशबोर्ड पर "आवेदन भरें" पर क्लिक करें और सेवा चुनें में "निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)" सेलेक्ट करें।
- Fill the Application Form: फॉर्म खुलेगा। चुनें कि आप 'ग्रामीण' (Rural) क्षेत्र से हैं या 'नगरीय' (Urban)।
अपना नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि दर्ज करें।
अपना पूरा पता भरें: जनपद (District), तहसील (Tehsil), थाना, और ग्राम/वार्ड सही-सही सेलेक्ट करें। - Select Duration of Stay (निवास की अवधि): यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। आपको बताना होगा कि आप इस पते पर कब से रह रहे हैं।
- अगर आप पैदाइशी उसी पते पर हैं, तो "जन्म से" चुनें।
- अगर आप कुछ सालों से वहां रह रहे हैं, तो "वर्ष भरें" चुनें और सालों की संख्या (जैसे- 5 या 10) दर्ज करें। - Upload Documents: नीचे 'संलग्नक (Attachments)' सेक्शन में फाइलें चुनें:
- फोटो (Max 50KB)
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Max 100KB)
- राशन कार्ड/बिजली का बिल
- अन्य (आधार कार्ड/वोटर ID) - Submit and Note Application No: सब कुछ सही होने पर "दर्ज करें" पर क्लिक करें। आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और एक आवेदन संख्या (Application Number) मिल जाएगी।
- Pay Application Fee: डैशबोर्ड पर वापस आएं और "सेवा शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें। Application Number डालकर ₹15 की फीस UPI, Debit Card या Net Banking से जमा करें।
- Final Print & Forward: पेमेंट सफल होने के बाद "सुरक्षित करें (Save)" बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि फॉर्म SDM/तहसीलदार को Forward हो जाए।
Important Note for Married Women (विवाहित महिलाओं के लिए नियम): जाति प्रमाण पत्र के विपरीत, शादी-शुदा महिलाओं का निवास प्रमाण पत्र (Domicile) उनके पति के पते से (ससुराल से) बनता है। फॉर्म भरते समय पति का नाम और ससुराल का पता डालें। निवास के प्रमाण के रूप में पति का राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (जिसमें महिला का नाम जुड़ गया हो), पति का आधार कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) संलग्न करना आवश्यक होता है।
IMPORTANT DIRECT LINKS 🔗
| e-Sathi Portal Login (Apply Online) | Click Here | |||||||||
| Download Self-Declaration Form PDF | Download Form | |||||||||
| Track Application Status / Certificate Verification | Click Here | |||||||||
| Apply Online (UP Caste Certificate) | Click Here | |||||||||
| Apply Online (UP Income Certificate) | Click Here | |||||||||
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❓ Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या बिजली बिल अनिवार्य है? 📅
A: नहीं, बिजली बिल अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, या आधार कार्ड/वोटर ID है, तो वह भी निवास प्रमाण के तौर पर पूरी तरह मान्य है। 🎯
Q2: विवाहित महिला का निवास प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? 💰
A: विवाहित महिलाओं का निवास प्रमाण पत्र हमेशा उनके 'ससुराल' (पति के पते) से बनता है। इसके लिए पति का आधार कार्ड या परिवार रजिस्टर संलग्न करना होता है। 🆓
Q3: Domicile Certificate की Validity कितने साल की होती है? 🔄
A: UP में निवास प्रमाण पत्र की कोई निश्चित एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब तक आप अपना पता (Address) नहीं बदलते, तब तक पुराना प्रमाण पत्र मान्य रहता है। 🏃♀️
Q4: क्या निवास के लिए प्रधान का लेटर मान्य है? 📄
A: हाँ, अगर कोई अन्य पक्का प्रमाण नहीं है, तो ग्राम प्रधान या सभासद के लेटर पैड पर लिखवाकर उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
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