Bihar Vridhjan Pension Yojana Online Apply 2026

👴Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2026 Online Apply

Old Age Pension
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Category: Bihar Govt Schemes | For Citizens

🔥 SSPMIS Portal Update 2026: बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY)" चलाई जा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें गरीबी रेखा (BPL) का होना ज़रूरी नहीं है; 60 वर्ष से ऊपर का कोई भी बुज़ुर्ग इसके लिए आवेदन कर सकता है। उन्हें ₹400 से ₹500 तक की मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। पूरी जानकारी नीचे पढ़ें! 🎊

Scheme Overview (योजना का उद्देश्य): वृद्धावस्था में बुज़ुर्गों को अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, इसी उद्देश्य से यह यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन योजना (Universal Old Age Pension) शुरू की गई है। इस योजना का संचालन 'SSPMIS (Social Security Pension Management Information System)' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।

Pension Benefits (पेंशन की राशि) 💳

  • ✔️ For Age 60 to 79 Years: ₹400/- प्रति माह (Per Month)
  • ✔️ For Age 80 Years & Above: ₹500/- प्रति माह (Per Month)
  • ✔️ Payment Mode: सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते (DBT) में।
  • ⚠️ Note: यह पेंशन लाभार्थी के जीवन भर (Lifelong) दी जाती है। हर साल जीवन प्रमाण (Life Certificate/KYC) जमा करना अनिवार्य है।

Important Quick Facts 📅

BeneficiariesSenior Citizens of Bihar
Minimum Age60 Years (As per Aadhaar)
Income CriteriaNo Income/BPL limit
Official PortalSSPMIS Bihar
Verification ByBDO / RTPS Counter

🚨 Eligibility & Rules (योजना की अति-महत्वपूर्ण शर्तें) 🚨

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का फॉर्म भरते समय या लाभ लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है:

1. Universal Coverage (सभी के लिए योजना)
आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना में कोई आय सीमा (Income Limit) नहीं है। चाहे व्यक्ति APL (सामान्य) हो या BPL (गरीबी रेखा से नीचे), वह पेंशन का हकदार है।
2. Exceptions / Who Cannot Apply? (कौन पात्र नहीं है?)
यदि बुज़ुर्ग केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या किसी भी पब्लिक सेक्टर (जैसे रेलवे, बैंक) से रिटायर हुए हैं और उन्हें पहले से कोई सरकारी पेंशन (Government Pension / EPFO) मिल रही है, तो वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
3. Aadhaar Verification Rule (आधार कार्ड की अनिवार्यता)
फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) अनिवार्य है। आवेदक की उम्र का निर्धारण आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि के आधार पर ही किया जाता है। यदि आधार पर उम्र 60 वर्ष से 1 दिन भी कम है, तो पोर्टल फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा।
4. Annual KYC / Jeevan Pramaan (वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण)
पेंशन चालू रहने के लिए हर साल लाभार्थी को अपना "जीवन प्रमाण (Life Certificate / KYC)" करवाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया फिंगरप्रिंट या आँखों (Iris) के स्कैन के माध्यम से CSC सेंटर (Common Service Center) पर की जाती है। KYC न होने पर पेंशन रोक दी जाती है।

📝 Required Documents For Upload (पोर्टल पर अपलोड करने हेतु)

SSPMIS पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या ब्लॉक में जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों को PDF/JPEG फॉर्मेट (Max 200KB) में स्कैन करके अपलोड करना होता है:

  • ✔️ Aadhaar Card Document: आवेदक का आधार कार्ड (जिसमें आयु 60 वर्ष या अधिक हो)।
  • ✔️ Voter ID Card (EPIC): पहचान और उम्र के द्वितीयक प्रमाण (Secondary Proof) के रूप में मतदाता पहचान पत्र।
  • ✔️ Bank Passbook: बैंक पासबुक का पहला पेज (खाता आधार और NPCI से लिंक होना 100% अनिवार्य है)।
  • ✔️ Applicant's Photo: आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
  • ✔️ Aadhaar Consent Form: एक सहमति पत्र जिसपर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान हो कि सरकार पेंशन के लिए आधार का उपयोग कर सकती है।

🛠️ How To Apply Online Step-by-Step (आवेदन प्रक्रिया)

वृद्धजन पेंशन के लिए आप अपने नज़दीकी RTPS काउंटर (Block Office) से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, या SSPMIS पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. Visit Official Portal: सबसे पहले बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल sspmis.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. Apply Link: होमपेज पर "Register for MVPY" या "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन" लिंक पर क्लिक करें।
  3. Aadhaar Authentication: अपना ज़िला, ब्लॉक चुनें। फिर अपना आधार नंबर और नाम (बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार) दर्ज करके "Validate Aadhaar" पर क्लिक करें। सफल होने पर फॉर्म खुल जाएगा।
  4. Fill Personal Details: अपनी व्यक्तिगत जानकारी (पिता/पति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, वोटर आईडी नंबर) और पूरा पता दर्ज करें।
  5. Enter Bank Details: बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, खाता संख्या (Account Number) और IFSC कोड सही-सही भरें (खाता आधार से लिंक होना चाहिए)।
  6. Upload Documents: मांगे गए सभी दस्तावेज़ (आधार, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, फोटो, और आधार सहमति पत्र) को स्कैन करके अपलोड करें।
  7. Final Submit: फॉर्म को ध्यान से चेक करें और "Submit" कर दें। आपको एक Beneficiary ID (Application Number) मिलेगी, जिसकी रसीद प्रिंट कर लें।
  8. Block Verification: इसके बाद आपका आवेदन आपके ब्लॉक के BDO (प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और फिर राज्य स्तर से पेंशन आनी शुरू हो जाएगी।

IMPORTANT DIRECT LINKS 🔗

Apply Online (SSPMIS Portal)Click Here
Check Beneficiary / Payment StatusTrack Status
Download Aadhaar Consent Form (PDF)Download Form
RTPS Bihar Portal (Other Services)Click Here
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❓ Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: क्या 60 साल से कम उम्र की विधवा महिला इस योजना का लाभ ले सकती है? 📅

A: नहीं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना केवल 60+ उम्र के लिए है। विधवा महिलाओं के लिए बिहार में 'लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' अलग से चलाई जाती है। 🎯

Q2: पेंशन का पैसा रुक गया है, क्या करना चाहिए? 💰

A: पैसा रुकने का सबसे बड़ा कारण "जीवन प्रमाण (KYC)" का अपडेट न होना है। आप नज़दीकी CSC सेंटर या अपने ब्लॉक (RTPS) में जाकर अपना फिंगरप्रिंट देकर KYC अपडेट कराएं। 🆓

Q3: क्या APL राशन कार्ड वाले बुज़ुर्ग भी आवेदन कर सकते हैं? 🔄

A: जी हाँ। यह योजना यूनिवर्सल (Universal) है। इसमें राशन कार्ड या आय (Income) का कोई प्रतिबंध नहीं है। 🏃‍♀️

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