🏠Bihar EWS Certificate (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) Online Apply 2026
New Rules🔥 Bihar RTPS Update 2026: सामान्य वर्ग (General Category) के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण (Reservation) प्राप्त करने के लिए EWS (Economically Weaker Section) Certificate बनवाना अनिवार्य है। घर बैठे ServicePlus Portal से यह प्रमाण पत्र बिलकुल Free में कैसे बनाएँ और इसकी क्या शर्तें हैं, इसकी पूरी Full Guide नीचे पढ़ें! 🎊
Name of Service: Issuance of Economically Weaker Section Certificate (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र) - Bihar RTPS 2026 🏢
Short Information: EWS Certificate उन सवर्ण (General) उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाता है जो SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य या केंद्र सरकार की वैकेंसियों (BPSC, SSC, UPSC आदि) में 10% कोटा पाने के लिए यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है। इसे RO (Revenue Officer) level पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
Application Fee 💳
- ✔️ General Category (Unreserved): Rs. 0/- (Nil)
- ⚠️ Note: यह प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग (General) के लिए है। OBC, EBC, SC, ST इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई भी सरकारी फीस नहीं है।
Important Timelines 📅
| Apply Start Date | Available Year Round |
| Processing Time (RO Level) | 21 Working Days |
| Tatkal Service (Emergency) | Not Allowed |
| Validity of Certificate | 1 Year (Current Financial Year) |
🚨 Eligibility Criteria 2026: EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता एवं शर्तें 🚨
EWS Certificate बनवाने के लिए आवेदक और उसके परिवार को सरकार द्वारा निर्धारित 5 मुख्य शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। अगर आप इनमें से किसी भी सीमा (Limit) को पार करते हैं, तो आपका फॉर्म Reject कर दिया जाएगा:
📝 Required Documents For EWS Certificate (जरूरी कागजात)
EWS सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सख्त होती है, इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार होने चाहिए (File Format: JPEG/PDF):
- ✔️ Identity Proof (पहचान प्रमाण): Aadhar Card (आधार कार्ड) जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, ताकि e-KYC हो सके।
- ✔️ Income Certificate (आय प्रमाण पत्र): आपका करंट फाइनेंसियल इयर (चालू वित्तीय वर्ष) का आय प्रमाण पत्र (Income < 8 Lakh)।
- ✔️ Residential Certificate (निवास प्रमाण पत्र): बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- ✔️ Applicant's Photograph: पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटो (Self-attested/स्व-हस्ताक्षरित)।
- 🎓 EWS Declaration (स्वघोषणा पत्र): इसमें लिखा होता है कि मैं सवर्ण श्रेणी से हूँ और मेरी संपत्ति तय सीमा के भीतर है। इसे फॉर्म भरते समय टिक करना होता है।
🛠️ Full Guide: How To Apply Online Step-by-Step (फॉर्म कैसे भरें?)
घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से EWS अप्लाई करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
- Visit RTPS Portal: ServicePlus Bihar की वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएँ।
- Select Service: "नागरिक अनुभाग" के अंतर्गत "सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं" पर क्लिक करें।
- Choose EWS Certificate: लिस्ट में से "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन" पर क्लिक करें। उसके बाद अंचल स्तर (Revenue Officer Level) चुनें।
- Fill Personal Details: फॉर्म में अपना नाम (हिंदी और English में), पिता/पति का नाम, जन्म तिथि (DOB), और जेंडर सही-सही भरें। मोबाइल नंबर और ईमेल डालना ना भूलें।
- Enter Full Address & Caste: अपना पूरा पता (गाँव, वार्ड, जिला, पिनकोड) भरें। उसके बाद अपनी "जाति" (Caste) लिस्ट में से चुनें (जैसे: ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ आदि)।
- Family Income: अपने परिवार की कुल वार्षिक आय दर्ज करें। (ध्यान रहे कि यह आपके बनाए गए आय प्रमाण पत्र से मैच करनी चाहिए और 8 लाख से कम होनी चाहिए)।
- Upload Photo & Enter Captcha: अपना फोटो अपलोड करें, Captcha भरें और "Proceed" पर क्लिक करें।
- Attach Documents (Annexure): फॉर्म वेरीफाई करें और 'Attach Annexure' पर क्लिक करें। यहाँ अपना आधार कार्ड अपलोड करें। कई बार आय/निवास प्रमाण पत्र भी अटैच करने का ऑप्शन आता है, तो उसे भी अपलोड कर दें।
- Final Submit: "Submit" पर क्लिक करें। आपकी पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) स्क्रीन पर आ जाएगी जिसमें 21 कार्यदिवस का समय लिखा होगा। इसे डाउनलोड कर लें।
Pro Tip for Quick Approval: चूंकि EWS में ज़मीन की वेरिफिकेशन होती है, इसलिए फॉर्म सबमिट करने के बाद अपनी रसीद, आय और निवास की कॉपी लेकर एक बार अपने ब्लॉक के 'कर्मचारी' (Revenue Employee) से फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें, आपका सर्टिफिकेट तय समय से पहले बन जाएगा!
IMPORTANT DIRECT LINKS 🔗
| Apply Online (New EWS Certificate) | Click Here | |||||||||
| Track Application Status / Download PDF | Click Here | |||||||||
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❓ Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: EWS Certificate की वैलिडिटी कितने साल की होती है? 📅
A: EWS प्रमाण पत्र केवल 1 वर्ष के लिए वैध होता है (जिस वित्तीय वर्ष में इसे बनवाया गया हो)। हर साल आपको इसे रिन्यू (नया बनवाना) करवाना पड़ता है। 🎯
Q2: क्या OBC, SC, ST वाले EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 💰
A: नहीं। EWS का लाभ केवल अनारक्षित (General) वर्ग के लोगों को मिलता है। जिन्हें पहले से किसी भी प्रकार का आरक्षण मिल रहा है, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। 🆓
Q3: EWS बनने में कितने दिन का समय लगता है? 🔄
A: RTPS पोर्टल के अनुसार राजस्व अधिकारी (RO) स्तर पर EWS बनने का अधिकतम समय 21 कार्यदिवस (Working Days) होता है। 🏃♀️
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